11 वर्षीया बालिका से किया था जघन्य कृत्य पीड़िता ने अपनें बयानों में आरोप की की थी पुष्टि
आगरा 15 अक्टूबर ।
एस.एन.अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती 11 वर्षीया बालिका के साथ दुराचार, पॉक्सो एवं अन्य आरोप में आरोपित चिकित्सक दिलशाद हुसैन पुत्र इरशाद हुसैन मूल निवासी लाडपुर उस्मानपुर बरेली, हाल निवासी साबुन कटरा, थाना एम.एम.गेट द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह ने खारिज करने के आदेश दिये ।

थाना एम.एम .गेट में दर्ज चर्चित मामलें के अनुसार वादनी मुकदमा ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 11 वर्षीया पुत्री को बुखार रहने पर 6 सितम्बर 24 को एस.एन.हॉस्पिटल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था।
7 सितम्बर 24 को वादनी की पुत्री को बाल विभाग में शिफ्ट कर दिया गया, वादनी के अनुसार 10 सितम्बर 24 की रात्री 11.55 बजे करीब बाल विभाग में तैनात डॉक्टर दिल शाद हुसैन ने उसकी बेटी के साथ जघन्य कृत्य किया ।आरोपी नें गर्मी का हवाला देते हुए उसे अपने रूम में सोने को कहा था।
आरोपी की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाही के दौरान विक्टिम कार्ड खेलते हुये तर्क दिये गयें कि वह निर्दोष हैं । एम.बी.बी.एस.करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिये नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर एस.एन.हॉस्पिटल में डीसीएच में अध्ययन करने आया था। वह गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हैं ।
उसके पिता सब्जी की ढेल लगातें हैं। अभियुक्त मुस्लिम युवा डॉक्टर हैं । उसकी कामयाबी को देखतें हुये कालेज के प्राचार्य एवं कुछ सहपाठी स्टाफ ईर्ष्या के चलतें उससे रंजिश मानते हैं।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह नें आरोपी के अधिवक्ता के तर्क को नकार आरोपी डॉक्टर की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा: 17 साल लंबे विचारण के बाद शासकीय कार्य में बाधा के आरोपी बरी, गवाही के लिए नहीं पहुंचे वादी टीएसआई - February 5, 2026
- राहत: साइबर ठगी की ₹3.05 लाख की राशि पीड़िता को वापस मिलेगी, आगरा कोर्ट ने दिए अवमुक्त करने के आदेश - February 5, 2026
- आगरा: अधिवक्ता व उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन दरोगा समेत तीन को किया तलब - February 5, 2026







