लूट के आरोपी की जमानत खारिज

अपराध न्यायालय मुख्य सुर्खियां
व्यवसायी से नगदी, मोबाइल,एवं टैबलेट लूटा था
दोनों भाईयों की आँखों में मिर्च झोंक की थीं लूट

आगरा 4 सितंबर ।

व्यवसायी भाईयों की आँखों में मिर्च झोंक लाखों की नगदी, मोबाइल एवं टैबलेट लूट के मामले में आरोपित रवि वर्मा पुत्र लल्लू सिंह निवासी यमुना ब्रज स्टेशन रोड थाना एत्माद्दोला जिला आगरा का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रवि कांत ने खारिज करने के आदेश दिये हैं।

 

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थाना कमलानगर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा नरेंद्र मोडवानी 25 जुलाई 24 की रात्रि सुल्तान गंज की पुलिया स्थित अपनी कृष्णा कम्युनिकेशन नामक प्रतिष्ठान से अपने भाई महेश मोडवानी के साथ स्कूटी से घर आ रहे थे।

रात्रि करीब 8.45 बजे गोयल हॉस्पिटल के पास दो मोटरसाईकलो पर सवार बदमाशों ने दोनों भाइयों की आंखों में मिर्च झोंक उनसे लाखों रुपयों की नगदी, मोबाइल एवं टैबलेट लूट लिया।

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वादी की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों कें विरुद्ध बी.एन. एस. की धारा 310(2)एवं 317(3)के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी एवं अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

गिरफ्तारी कें दौरान आरोपी ने पुलिस दल पर फायर किया था जबाबी कार्यवाही कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसकें कब्जे से 28,600 रुपये भी बरामद किये थे।

अदालत नें एडीजीसी आदर्श चौधरी के तर्क के आधार पर आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।

विवेक कुमार जैन
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