व्यवसायी से नगदी, मोबाइल,एवं टैबलेट लूटा था
दोनों भाईयों की आँखों में मिर्च झोंक की थीं लूट
आगरा 4 सितंबर ।
व्यवसायी भाईयों की आँखों में मिर्च झोंक लाखों की नगदी, मोबाइल एवं टैबलेट लूट के मामले में आरोपित रवि वर्मा पुत्र लल्लू सिंह निवासी यमुना ब्रज स्टेशन रोड थाना एत्माद्दोला जिला आगरा का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रवि कांत ने खारिज करने के आदेश दिये हैं।
Also Read – कोरियर कंपनी ने नहीँ पहुंचाया पार्सल, अब चुकाने पड़ेंगे 69 हजार 300 सौ रुपये
थाना कमलानगर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा नरेंद्र मोडवानी 25 जुलाई 24 की रात्रि सुल्तान गंज की पुलिया स्थित अपनी कृष्णा कम्युनिकेशन नामक प्रतिष्ठान से अपने भाई महेश मोडवानी के साथ स्कूटी से घर आ रहे थे।
रात्रि करीब 8.45 बजे गोयल हॉस्पिटल के पास दो मोटरसाईकलो पर सवार बदमाशों ने दोनों भाइयों की आंखों में मिर्च झोंक उनसे लाखों रुपयों की नगदी, मोबाइल एवं टैबलेट लूट लिया।
Also Read – चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब
वादी की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों कें विरुद्ध बी.एन. एस. की धारा 310(2)एवं 317(3)के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी एवं अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
गिरफ्तारी कें दौरान आरोपी ने पुलिस दल पर फायर किया था जबाबी कार्यवाही कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसकें कब्जे से 28,600 रुपये भी बरामद किये थे।
अदालत नें एडीजीसी आदर्श चौधरी के तर्क के आधार पर आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।
- आगरा: 17 साल लंबे विचारण के बाद शासकीय कार्य में बाधा के आरोपी बरी, गवाही के लिए नहीं पहुंचे वादी टीएसआई - February 5, 2026
- राहत: साइबर ठगी की ₹3.05 लाख की राशि पीड़िता को वापस मिलेगी, आगरा कोर्ट ने दिए अवमुक्त करने के आदेश - February 5, 2026
- आगरा: अधिवक्ता व उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन दरोगा समेत तीन को किया तलब - February 5, 2026







