पीड़िता द्वारा आरोपी के पक्ष में बयान देने पर अपहरण, दुराचार,पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत मंजूर

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
पिता ने पुत्री के अपहरण की सात माह बीस दिन बाद दर्ज कराई थीं रिपोर्ट

आगरा 28 जनवरी ।

अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित मिलन शर्मा पुत्र ओम प्रकाश निवासी बामन नगला, थाना किरावली, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने रिहाई के आदेश दिये।

थाना मलपुरा में दर्ज मामलें के अनुसार वादनी मुकदमा ने घटना कें सात माह बीस दिन बाद 20 मई 2024 को आरोपी मिलन शर्मा के विरुद्ध अपनी पुत्री के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था ।

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पुलिस ने 19 दिसम्बर 2024 को आरोपी को हिरासत मे ले जेल भेजा था । आरोपी के अधिवक्ता जल सिंह परिहार ने तर्क दिये कि घटना की सूचना अत्यंत विलंब से दर्ज कराई गई । मैडिकल के आधार पर पीड़िता बालिग पाई गई।

पीड़िता के भी आरोपी के पक्ष में बयान देने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने आरोपी को एक – एक लाख की दो जमानत पर रिहाई के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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