व्यवसायी से लूट के आरोपी की जमानत खारिज

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
मिर्ची पाउडर आँखों में झोंक की थी वारदात
लाखों की नगदी, मोबाइल एवं टैबलेट की हुए थी लूट

आगरा 13 सितंबर।

व्यवसायी भाईयों से लाखों की नगदी, मोबाइल, एवं टैबलेट लूट के मामले में आरोपित सौरभ पुत्र संजय वर्मा निवासी मस्जिद वाली गली, थाना ट्रांस यमुना जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रविकांत ने खारिज करने के आदेश दिये।

थाना कमला नगर में दर्ज चर्चित मामले के अनुसार वादी मुकदमा नरेंद्र मोडवानी अपने भाई महेश मोडवानी के साथ 25 जुलाई 24 की रात्रि 8.45 बजे करीब सुल्तान गंज की पुलिया स्थित अपनी दुकान कृष्णा कम्युनिकेशन से स्कूटी से अपने घर कमला नगर आ रहे थे।

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गोयल नर्सिंग होम के समीप दो मोटरसाइकिल पर आये अज्ञात बदमाशों ने दोनों भाईयों की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक उनसे लाखों की नगदी, मोबाइल एवं टेबलेट लूट लिया। लूट उपरांत बदमाश श्री राम चौक की तरफ मोटरसाइकिल से भाग गये।

पुलिस ने उक्त मामले मे मुड़भेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली मार आरोपी को हिरासत मे ले उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, 51,050/₹ रु एवं लूटा गया मोबाइल बरामद किया था।

जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई उपरांत एडीजीसी आदर्श चौधरी के ठोस तर्क के आधार पर अदालत ने आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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