नकली हार देकर की थी ठगी
आगरा 20 दिसम्बर ।
नकली हार थमा दो लाख, पचास हजार रुपये की ठगी के आरोपी टप्पेबाज शंकर पुत्र हीरालाल निवासी राम पुर भीमसेन थाना सलेंडी, जिला कानपुर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर एडीजें 1 माननीय अखिलेश कुमार पांडेय ने रिहाई के आदेश दिये।
थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा सुरेंद्र कुमार को 6 नवम्बर 24 को आरोपी मिला उसनें बताया कि वह बिहार कें मजदूर हैं । उन्हें खुदाई में पुराने सिक्कें एवं जेवर मिले हैं, आप खरीदना चाहो तो खरीद लो। मना करने पर भी उसनें वादी को एक सिक्का दें अपना मोबाइल नम्बर दें दिया।सिक्का चांदी का निकलने पर वादी ने लालच में आ आरोपी को फोन किया।
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13 नवम्बर 24 को आरोपी सोनें का हार बता उससे दो लाख पचास हजार रुपये ठग ले गया ।सुनार को दिखाने पर हार नकली निकला। वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 25 नवम्बर 24 को आरोपी को हिरासत में लें उसकें कब्जें से दो लाख, पांच हजार रुपये, चार मोबाइल, सोनें चांदी के नकली जेवर सिक्के आदि बरामद कर जेल भेजा था।
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अदालत नें एफआईआर में देरी, स्वतंत्र गवाह के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता नीरज पाठक के तर्क पर आरोपी को एक एक लाख की दो जमानत पर रिहाई के आदेश दिये।
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