आपराधिक षड्यन्त्र एवम अन्य धारा के आरोप में जमानत स्वीकृत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 19 अक्टूबर ।

महिला से दुराचार का आपराधिक षड्यन्त्र रचने एवं धमकी देने के मामले में आरोपित बिजेंद्र सिंह पुत्र नत्थी सिंह निवासी भीम नगर थाना जगदीशपुरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर जिला जज माननीय विवेक संगल ने रिहाई के आदेश दिये।

थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादनी का आरोप था कि उसके मायके में आरोपी बिजेंद्र का आना जाना था । उसकी मौसी का लड़का भोला भी उसके साथ आता था ।

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उन्होनें वादनी की माँ से वादनी के पति की बुराई कर दूरी बनवा झूँठी सहानुभति दर्शा वादनी से नजदीकी बढ़ा ली । जन्मदिन मनाने के बहाने होटल ले जा भोला ने वादनी के साथ दुराचार किया ।

उक्त मामले में आरोपी बिजेंद्र के विरुद्ध आपराधिक षड्यन्त्र एवं वादनी को धमकी देने का आरोप था।

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जिला जज माननीय विवेक संगल ने अधिवक्ता राजेश वर्मा एवं अजय चौधरी के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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