मिठाई की दुकान पर फायरिंग के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

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आगरा।

शमशाबाद क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर समोसे के पैसे मांगने को लेकर हुई फायरिंग और हत्या के प्रयास के मामले में जिला जज ने आरोपी को राहत दी है।

न्यायालय ने आरोपी राजा पुत्र हरिओम (निवासी ग्राम थेरयी, थाना एकता) का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र (Anticipatory Bail) स्वीकार करते हुए रिहाई के आदेश जारी किए हैं।

क्या था मामला ?

थाना शमशाबाद में वादी धर्मेंद्र उर्फ धर्मवीर ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि:

* घटना 14 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 4:30 बजे की है।

* आरोपी राजा अपने साथियों के साथ वादी की मिठाई की दुकान पर आया और समोसे व मिठाई खाई।

* जब वादी के भाई ने खाने के पैसे मांगे, तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग कर दी।

* वादी और उसका भाई दुकान के काउंटर के नीचे छिप गए, जिससे उनकी जान बाल-बाल बची।

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अदालत का फैसला और तर्क:

सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता झम्मन सिंह ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि मामले में रंजिशवश झूठा फंसाया गया है।

बचाव पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि:

* घटना में वादी या उसके भाई को ‘फायर आर्म्स’ (गोली) से कोई चोट नहीं आई है।

* केवल डराने-धमकाने के आधार पर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

जिला जज ने अधिवक्ता के तर्कों और मेडिकल साक्ष्यों (चोट न होने) के अभाव को आधार मानते हुए आरोपी राजा की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली।

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मुख्य विवरण:

* न्यायालय: जिला एवं सत्र न्यायालय, आगरा।

* आरोपी: राजा पुत्र हरिओम (थाना एकता)।

* बचाव पक्ष अधिवक्ता: झम्मन सिंह

* मुख्य आधार: वादी पक्ष को कोई शारीरिक चोट न पहुंचना।

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विवेक कुमार जैन
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