आगरा/प्रयागराज 27 नवंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खनन माफिया हाजी इकबाल के गैंगस्टर बेटों को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है।
कहा गया कि आरोपी के पिता पहले ही देश से फरार है और दुबई में है। ऐसे में बेटों को जमानत दी तो वह भी भाग सकते हैं और जमानत अर्जी खारिज कर दी।
यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने जावेद और आलीशान की अर्जी पर दिया है।
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सहारनपुर के थाना मिर्जापुर में जावेद और आलीशान पर एफआईआर दर्ज है। आरोप है कि पिता हाजी इकबाल के साथ मिलकर एक गिरोह चलाते हैं। गिरोह के लोग जबरन वसूली, जान लेने की धमकी देने आदि कार्य में संलिप्त हैं। लकड़ी की तस्करी, अवैध खनन, भूमि पर अवैध कब्जे के कार्य में शामिल हैं।
याची अधिवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि दर्ज एफआईआर गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग है, क्योंकि आवेदक को गैंग चार्ट में उल्लिखित दो मामलों के आधार पर ही फंसाया गया है। जबकि वे एक मामले में दोषमुक्त हो गए हैं। ऐसे में इस बचे मामले में जमानत पाने के हकदार हैं।
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राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व ए जी ए विकास सहाय ने कहा कि इनके विदेश भागने का खतरा है, क्योंकि उसके पिता मुख्य आरोपी हाजी इकबाल पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं।
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