इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश : पिता के साथ रहेंगे दोनों नाबालिग बच्चे

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भरण पोषण मामले में मां को मेरठ फैमिली कोर्ट में पेश होने का निर्देश

आगरा /प्रयागराज ७ अप्रैल

मेरठ के मंगल पांडे नगर निवासी दो नाबालिग बच्चे अपने पिता के साथ रहेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में बच्चों का मन टटोला तो दोनों बच्चों ने पिता के साथ ही रहने की इच्छा जताई।

मां से भरण पोषण मांगे जाने के मामले में दोनों बच्चे पिता के साथ और दूसरे पक्ष से उनकी मां सोमवार को न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे। याची बच्चों के अधिवक्ता रजत ऐरन ने कोर्ट का ध्यान फैमिली कोर्ट मेरठ द्वारा बच्चों की अभिरक्षा उनके पिता को दिए जाने के आदेश की ओर दिलाते हुए बच्चों को पिता द्वारा अगवा करने के आरोपों का खंडन किया।

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एडवोकेट रजत ऐरन के अनुसार याची पक्ष की ओर से मां के समक्ष मध्यस्थता का प्रस्ताव रखते हुए समस्त मुकदमों के निस्तारण का प्रयास किया गया लेकिन मां ज्योति सक्सेना ने साफ इंकार करते हुए न्यायालय से मामले को मेरिट पर तय किए जाने का अनुरोध किया।

कोर्ट ने मध्यस्थता से मां के इंकार के बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों बच्चों की याचिका स्वीकार करते हुए मां को मेरठ फैमिली कोर्ट में चल रहे भरण पोषण के मुकदमे में अगली तिथि को अपनी उपस्थित सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही बच्चों को अखबार में नोटिस प्रकाशित कराने की बाध्यता से मुक्त कर दिया।

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मनीष वर्मा
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