आगरा/प्रयागराज 13 दिसंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर विचाराधीन सिविल वादों में भारत सरकार,उ प्र सरकार व भारतीय पुरातत्व विभाग को पक्षकार बनाने की अनुमति देने की मांग में दाखिल अर्जी खारिजकरते हुए कहा है कि वादी धारा 80(1)की नोटिस देकर दो माह अवधि बीत जाने के बाद इन्हें पक्षकार बना सकता है।
अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह की तरफ से दाखिल अर्जी में धारा 80 की नोटिस देने की अनिवार्यता को माफ कर सीधे पक्षकार बनाने की मांग की गई थी। वादी अधिवक्ता का कहना था कि विवादित ढांचे का संरक्षक होने के नाते एएसआई को पक्षकार बनाना जरूरी है और केंद्र व राज्य सरकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया कि कोई अर्जेंसी नहीं है। इसलिए नोटिस देकर आये।
भगवान श्रीकृष्ण विराजमान व अन्य केसों की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आर.एम. एन.मिश्र के समक्ष अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने वाद संख्या एक व ग्यारह में संशोधन अर्जी दाखिल की और तय करने की प्रार्थना की जिसका मस्जिद कमेटी की अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा।
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आशुतोष पाण्डेय ने आदेश 39 नियम 7 की शार्ट सर्वे की अर्जी तय करने की मांग की। अधिवक्ता रीना एन सिंह ने भी समर्थन किया। वाद संख्या 8 सत्यवीर सिंह ने कहा केस का संबंध जन्मभूमि से नहीं है। गलत स्थानांतरित किया गया है।इसकी सुनवाई जिला अदालत मथुरा में की जानी चाहिए।
मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता महमूद प्राचा ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से बहस की । कहा सभी केसों की एकसाथ सुनवाई के आदेश के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक कोई आदेश न दिया जाय।
वाद संख्या 13 महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा सर्वे करने पर कोई अवरोध नहीं है। अधिवक्ता हरे राम त्रिपाठी, नसीरुज्जमा,आदि अधिवक्ताओं ने भी पक्ष रखा।
कोर्ट ने विपक्षी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 16 दिसंबर नियत की है।
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