धोखाधड़ी एवं साइबर ठगी के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 19 नवंबर ।

धोखाधड़ी एवं साइबर ठगी के मामले मे सात माह से जिला कारागार में निरुद्ध आरोपी नमन जैन पुत्र नीरज जैन निवासी बंजारन नकुड़, सहारनपुर की जमानत स्वीकृत कर हाईकोर्ट ने रिहाई के आदेश दिये।

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थाना साइबर क्राइम में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा पलविंदर सिंह नें थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि 7 अप्रेल 24 को उसके वाट्सअप पर ऑन लाइन जॉब के लिये डिसर्टिव एडवरटाइजिंग कंपनी का मैसेज आया ।

उन्होनें वादी को ट्रेनिग टास्क दिये जिन्हें पूरा करने पर कंपनी ने वादी को 160 रुपयें का पेमेंट किया और टास्क के नाम पर फंसा आरोपियों ने वादी से 9,86,933/- रुपयें एवं उसकी पत्नी से 50 हजार रुपयों की ठगी कर ली ।

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आरोपी की जमानत 21 सितम्बर 24 को जिला जज द्वारा खारिज करने पर आरोपी की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

आरोपी की तरफ से पैरवी अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल द्वारा की गई।

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विवेक कुमार जैन
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