कोर्ट ने कहा पीड़िता ने खुद ही परेशानी को दिया न्यौता
आगरा/प्रयागराज 10 अप्रैल ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा से बलात्कार के आरोपी को जमानत दे दी है। छात्रा ने आरोप लगाए हैं कि बार में मिले एक शख्स ने उसके साथ नशे की हालत में दुष्कर्म किया था। आरोपी ने कहा कि महिला ही उसके साथ जाने को तैयार हुई थी और सहमति से सेक्स हुआ था। मामले को लेकर थाना -126 गौतम बुद्ध नगर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने यह आदेश दिया। आरोपी निश्चल चंदक को 11 दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर दिल्ली के हौज खास के एक बार में मिली लड़की के साथ बलात्कार का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि लड़की ने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था और वह ही इस कथित वारदात की जिम्मेदार है।
यह भी आरोप हैं कि वह रास्ते में उसे आपत्तिजनक तरीके से छू रहा था और नोएडा में अपने घर ले जाने के बजाए उसे गुड़गांव में अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया और वारदात को अंजाम दिया। लड़की पीजी हास्टल में रहती थी।
उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा सितंबर 24 में तीन सहेलियों के साथ दिल्ली के एक बार में गई थी। छात्रा का कहना था कि वहां उसे कुछ परिचित मिले, जिनमें आरोपी भी शामिल था। पीड़िता ने नोएडा पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि शराब पीने के बाद वह नशे की हालत में थी और आरोपी उसके करीब आता जा रहा था।
पुलिस को बताया गया कि वे सुबह 3 बजे तक बार में थे और आरोपी लगातार युवती से उसके साथ चलने के लिए कह रहा था। उसने पुलिस को बताया कि बार बार कहने के कारण वह ‘आराम’ करने के लिए आरोपी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई।
आरोपी ने कहा सहमति से हुआ था सेक्स:
जमानत अर्जी में आरोपी ने कोर्ट को बताया है कि महिला को मदद की जरूरत थी और वह खुद ही उसके साथ घर पर आराम करने जाने के लिए तैयार हो गई थी। आरोपी ने इन आरोपों से भी इन्कार किया है कि वह महिला को अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया और दो बार दुष्कर्म किया। उसका दावा है कि बलात्कार नहीं हुआ था, बल्कि सहमति से सेक्स हुआ था।
कोर्ट ने कहा, ‘कोर्ट का यह मानना है कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही मान भी लिया जाए, तो इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा जा सकता है कि उसने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था और वह इसके लिए जिम्मेदार भी है। मेडिकल जांच में हाइमन टूटा हुआ पाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने यौन हिंसा की बात नहीं की।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
1 thought on “इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बलात्कार के आरोपी को जमानत”