कोर्ट ने कहा कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग
आगरा /प्रयागराज 19 दिसम्बर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 के सदर मिर्जापुर विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया व अन्य के खिलाफ सीजेएम मिर्जापुर की अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही प्रक्रिया विधि विरुद्ध करार देते हुए रद्द कर दी है।
कोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच व धारा 188 की कार्यवाही पुलिस चार्जशीट पर नहीं चलाई जा सकती। यह कार्यवाही सक्षम अधिकारी के कंप्लेंट पर ही की जा सकती है। यदि कार्यवाही चलने दी गई तो न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा।
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कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और कहा कि केस पुलिस चार्जशीट पर चल रहा है जो विधिक कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कोर्ट ने चौरसिया के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस को समाप्त कर उन्हें बड़ी राहत दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने दिया है। याची के खिलाफ सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मिर्जापुर ने कोतवाली शहर में एफआईआर दर्ज कराई।
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पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया। पूरी कार्यवाही की वैधता को सपा प्रत्याशी ने चुनौती दी। कहा पुलिस चार्जशीट पर धारा 188 की आपराधिक कार्यवाही नहीं चल सकती।
सक्षम अधिकारी की कंप्लेंट पर ही केस दर्ज हो सकता है। कानून के विपरीत कार्यवाही होने के कारण रद्द किया जाय।
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