आगरा / प्रयागराज 27 सितंबर।
कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की सजा के खिलाफ अपील व राज्य सरकार की सजा बढ़ाने की दाखिल अपील व अन्य मामले की सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी ।
अपीलों की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ कर रही है ।
राज्य सरकार ने षड्यंत्र केस में सोलंकी को विशेष अदालत द्वारा बरी करने के आदेश को भी चुनौती दी है।
सोलंकी बंधुओं पर कानपुर की एक महिला का घर जलाने के केस में अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है जिसे उन्होंने अपील में चुनौती दी है।
सात साल की कैद की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग में राज्य सरकार ने भी शासकीय अपील दाखिल की है।
कानपुर की अदालत ने इरफान व अन्य के विरुद्ध सात साल की सजा सुनाई थी।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों को “माननीय” कह कर संबोधित करने पर हाई कोर्ट ने उठाया सवाल
अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्ववेदी व अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय व राज्य सरकार की और से अपर महाधिवक्ता पी.सी. श्रीवास्तव व एजीए जे.के. उपाध्याय पक्ष रख रहे है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin