आगरा: १४ अगस्त ।
आगरा के बहुचर्चित फ़र्ज़ी बैनामे के मामले में आरोपी अजय कुमार सिसौदिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई है। आरोपी अजय सिसौदिया, जो 16 जनवरी 2025 से जिला कारागार में बंद थे, को अदालत ने कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है।
यह मामला तब सामने आया था जब सरोज नामक महिला ने थाना सदर में प्रशांत शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सरोज ने आरोप लगाया था कि प्रशांत शर्मा ने उनकी अविवाहित बेटी की शादी कराने का झांसा देकर उनका विश्वास जीता और उन्हें ज़मीन खरीदने में गवाह बनने के बहाने तहसील ले गया।
वहां, सरोज के नाम पर एक फर्जी अनुबंध पत्र तैयार कराया गया, जबकि उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी और वह खुद किराए के मकान में रहती हैं।
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जांच के दौरान, इस मामले के तार रजिस्ट्रार ऑफिस में बड़े पैमाने पर हुए फर्जी बैनामों से जुड़े। पुलिस जांच में आरोपी अजय सिसौदिया का नाम भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर 16 जनवरी 2025 को जेल भेज दिया था।
आरोपी की ज़मानत अर्जी को 28 जनवरी 2025 को जिला अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अजय सिसौदिया ने अपने वकील दीपक चौधरी के माध्यम से हाईकोर्ट में ज़मानत याचिका दायर की।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद उनकी ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली और उनकी रिहाई का आदेश दिया।
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