28 वर्ष पूर्व फिरौती हेतु अपहरण करने वाले तीन आरोपियों को आगरा की अदालत ने दी आजीवन कारावास की सज़ा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
पीड़ित वादी के 19 वर्षीय पुत्र का अपहरण कर मांगी थी 5 लाख की फिरौती
एक आरोपी की पत्नी भी घटना में थी शामिल

आगरा 18 मार्च ।

19 वर्षीय युवक का फिरौती हेतु अपहरण करने के मामले में आरोपित राघवेंद्र पुत्र सिया राम उसकीं पत्नी श्रीमती विद्यावती निवासी गण नन्द गवां रोड, थाना पिनाहट, जिला आगरा एवं रामेश्वर पुत्र बिजेंद्र सिंह निवासी भैंसा खुर्द, थाना सादाबाद, जिला हाथरस को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय दिनेश तिवारी ने आजीवन कारावास एवं तीस हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया।

थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा राजवीर सिंह पुत्र रघुवर दयाल निवासी ग्राम रुदावली, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद ने 6 अक्टूबर 1997 को अपने 19 वर्षीय पुत्र के फिरौती हेतु अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वादी के पुत्र को मुक्त करने के एवज में 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी।

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वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 7 अक्टूबर 1997 को पुलिस ने आरोपी राघवेंद्र उसकीं पत्नी श्रीमती विद्या वती एवं रामेश्वर को गिरफ्तार कर वादी के पुत्र को मुक्त कराया था।

घटना के 28 वर्ष उपरांत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी आदर्श चौधरी के तर्क पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय दिनेश तिवारी ने आरोपियों को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं तीस हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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