आगरा का चर्चित शोध छात्रा हत्याकांड: आरोपी उदय स्वरूप की जमानत खारिज करने की अर्जी

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आगरा ।

आगरा के चर्चित शोध छात्रा दुराचार एवं हत्या मामले में आरोपी उदय स्वरूप की जमानत रद्द कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे प्रथम) माननीय राजेंद्र प्रसाद की अदालत में यह अर्जी दी है। इस पर सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की गई है।

यह मामला थाना न्यू आगरा में शोध छात्रा के साथ दुराचार के बाद पेपर कटर से निर्मम हत्या से संबंधित है। आरोपी उदय स्वरूप को कई साल तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय अपने आदेश में यह शर्त रखी थी कि अगर मुकदमे की सुनवाई में देरी होती है या आरोपी व्यवधान डालता है, तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है।

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अभियोजन पक्ष की ओर से सभी गवाहों की गवाही पहले ही दर्ज हो चुकी है। वहीं, आरोपी पक्ष ने भी सात गवाहों की सूची अदालत में दाखिल की थी, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से मुकदमे के निस्तारण में लगातार देरी की जा रही है।

इसी आधार पर, वादी मुकदमा ने विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता के माध्यम से आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग की है।

अदालत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों को 5 अगस्त को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

इस सुनवाई से यह तय होगा कि आरोपी उदय स्वरूप की जमानत जारी रहती है या वह दोबारा जेल जाएगा।

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विवेक कुमार जैन
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