आगरा की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दी दस वर्ष की कैद की सजा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
तत्कालीन थानाध्यक्ष जगदीशपुरा ने दर्ज कराया था मुकदमा

आगरा 13 नवंबर ।

गैंगस्टर एक्ट में आरोपित भूरा उर्फ राजू उर्फ विक्रम पुत्र नन्हू मल निवासी आनन्द नगर खतैना, थाना शाहगंज जिला आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट माननीय ज्ञानेंद्र राव ने दस वर्ष कैद एवं 5 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।

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थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष जगदीशपुरा दीप चन्द कर्दम नें 21 जून 2007 को आरोपी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि आरोपी ने एक राय हो एक संगठित गिरोह बना अनैतिक रूप से अवैध धन अर्जित कर जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर रखा हैं ।

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विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट माननीय ज्ञानेंद्र राव ने एडीजीसी सतेंद्र पाल सिंह के तर्क पर आरोपी को दोषी पाते हुये दस वर्ष कैद एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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