आगरा की अदालत ने पुत्र वधु से दुराचार के आरोपी ससुर को दिया दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने का आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
आरोपी का पुत्र दिल्ली में करता था काम उसकी अनुपस्थिति में सुबह चार बजे पुत्र वधु को बनाया अपनी हवस का शिकार

आगरा 29 नवंबर ।

पुत्र वधु से दुराचार के जघन्य मामले में आरोपित ससुर ओम प्रकाश गौड़ पुत्र स्व.देवीलाल निवासी होलीपुरा, थाना बसई जगनेर, जिला आगरा को दोषी पाते हुये अपर जिला जज 29 माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने दस वर्ष कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।

थाना बसई जगनेर में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा/पीड़िता की शादी आरोपी ओमप्रकाश गौड़ निवासी होली पुरा, थाना बसई जगनेर, जिला आगरा के पुत्र के साथ हुई थी । पीड़िता अपने पति के दिल्ली में काम करने के कारण गांव में अपने ससुर के साथ रहती थी।

Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा कानून की कार्यवाही के खिलाफ धारा 482 (528 बीएनएसएस )के तहत दी जा सकती है चुनौती

पीड़िता के ससुर ऊपरी मंजिल पर एवं पीड़िता नीचे सोती थी। 22 जुलाई 2020 को पीड़िता नीचे सो रहीं थीं ।सुबह चार बजे करीब आरोपी ससुर ने नीचे आकर बदनीयती से पीड़िता को दबोच उसके तमाम विरोध एवं चीखने चिल्लाने के बाबजूद जबरन उसके साथ दुराचार किया।

पीड़िता की तहरीर पर 23 जुलाई 2020 को उसके ससुर के विरुद्ध थाना बसई जगनेर में दुराचार आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी ससुर को हिरासत में ले जेल भेज दिया और पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण उपरांत उसे बयान हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया।

Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी की सुनवाई टली

अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी शशि शर्मा ने पीड़िता सहित सात गवाह अदालत में पेश किये।

अपर जिला जज 29 माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी शशि शर्मा के तर्क पर आरोपी ससुर को दस वर्ष कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *