आगरा की अदालत ने दी पॉक्सो एक्ट एवं मारपीट के आरोपियों को तीन वर्ष की कैद

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आगरा 20 अगस्त। आगरा की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने पॉक्सो एक्ट ,घर में घुस मारपीट एवं अन्य आरोप में विनोद, नवरतन, अजय, अंकुर पुत्र गण रमेश चंद, एवं गुरमीत पुत्र हुकुम सिंह समस्त निवासी ग्राम जुगसेना थाना सिकन्दरा जिला आगरा को दोषी पाते हुये तीन वर्ष कैद एवं 31 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया है।

घटनाक्रम के अनुसार थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थानें पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसकी 16 वर्षीया पुत्री 24 दिसम्बर 2015 की शाम 6 बजे घर से सामान लेने गांव स्थित दुकान पर गयीं थी,

 

वहां मौजूद आरोपी विनोद पुत्र स्वर्गीय रमेशचंद्र निवासी गांव जुगसेना ने वादी की पुत्री से अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की ।वादी द्वारा आरोपी के घर शिकायत करने जाने पर उसके परिजनो ने कुपित हो वादी के घर में घुस कर लाठी, डंडे फरसे से लैस हो हमला बोल दिया तथा वादी के पिता, पत्नी, बेटी एवं बेटें पर प्रहार कर उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी सुभाष गिरी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट विजय किशन लवानियां ने वादी मुकदमा, पीड़िता सहित 9 गवाह अदालत में पेश किये।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने शासकीय अधिवक्तायों के तर्क पर आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद एवं 31 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया।

विवेक कुमार जैन
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