उड़ीसा से तस्करी कर लाते थे अवैध गांजा
आगरा 30 जनवरी ।
12 कुंतल 31 किलो अवैध गाँजे सहित पकड़ें गये आरोपी दिलीप कुमार, विष्णु दत्त मिश्रा एवं दिव्यांशु केसर वानी उर्फ गोलू को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट ज्योत्स्ना सिंह ने दस वर्ष कैद एवं तीन लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
थाना बाह में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया की मुखबिर की सूचना पर उड़ीसा से अवैध गांजा लोड कर भरतपुर जानें कि सूचना प्रदान करने पर थानाध्यक्ष बाह को मय फोर्स बुला उदी मोड़ कें पास संदिध ट्रक को रोक तलाशी लेने पर ट्रक में कपास कें बिनोलें की बोरियों कें नीचें से 12 कुंतल 31 किलो अवैध गांजा बरामद कर ट्रक में सवार दिलीप कुमार यादव पुत्र स्व.दशरथ निवासी ग्राम मोहम्मद पुर, थाना कोखराज जिला कौशाम्बी, विष्णु दत्त मिश्रा उर्फ गोलू पुत्र ओम प्रकाश मिश्रा निवासी रेहुआ पुर जिला फतेहपुर एवं दिव्यांशु केसरवानी पुत्र स्व.राकेश केसरवानी निवासी पुरा मुफ़्ती बिहकापुर जिला प्रयागराज को हिरासत में लें उनके विरुद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेजा था।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक विनायक वशिष्ठ ने वादी मुकदमा सहित 6 गवाह अदालत में पेश किये।
विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट माननीय ज्योत्सना सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विशेष लोक अभियोजक विनायक वशिष्ठ के तर्क पर आरोपियों को दस वर्ष कैद एवं तीन लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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