आगरा अदालत ने जिलाधिकारी का आदेश निरस्त कर पुनः सुनवाई के दिए आदेश

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पुलिस एवं आबकारी विभाग ने अपीलार्थी का ट्रैक्टर थाने में किया था निरुद्ध
जिलाधिकारी ने आबकारी अधिनियम के तहत सरकार के पक्ष में ट्रैक्टर जप्ती के किए थे आदेश

आगरा 11 मार्च ।

जिलाधिकारी द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में ट्रैक्टर जप्ती के पारित आदेश को निरस्त कर एडीजें 8 माननीय मृदुल दुबे ने पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार एसआई जितेंद्र सिंह एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 4 राजेश कुमार दुबे ने संयुक्त कार्यवाही कर सैयाँ खेरागढ़ रोड से अपीलार्थी मोनू पुत्र सोबरन निवासी चन्गोरा, जिला धौलपुर, राजस्थान सहित तीन अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली सवार व्यक्तियों को हिरासत में लिया था।

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अपीलार्थी की ट्रॉली से 4 ड्रम में रखी अवैध शराब बरामद कर उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम कें तहत कार्यवाही की थी।जिस पर जिलाधिकारी आगरा द्वारा अपीलार्थी के ट्रैक्टर को 72 आबकारी अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में जप्त कियें जाने के आदेश पारित किये थे।

जिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध मोनू ने सत्र न्यायालय में अपने अधिवक्ता नरेंद्र कुमार बघेल के माध्यम से अपील कर तर्क दियें की वह अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में आलू के 50 बोरे रख बेचने के लिये मंडी जा रहा था।पुलिस ने चेकिंग के नाम पर ट्रैक्टर रुकवा ट्रैक्टर के कागज नहीँ दिखानें पर उसका ट्रैक्टर निरुद्ध कर आलू भी गायब कर दियेंथे।

एडीजें 8 माननीय मृदुल दुबे ने दोनो पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत जिलाधिकारी का आदेश निरस्त कर पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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