आगरा ८ मई ।
आगरा उपभोक्ता प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने सहारा इंडिया कॉमर्शियल कारपोरेशन से बीमित स्वर्गीय हुसैन अली की पत्नी को ₹1,81,905/- की धनराशि का चेक प्रदान कर उसे राहत प्रदान की ।
मामले के अनुसार हुसैन अली पुत्र श्री रहमत अली निवासी १४/१५८ खारी कुआं थाना कोतवाली आगरा ने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड से अपने नाम वर्ष २०१८ में मुबलिग १,०३,२३७/- रुपए की दो अलग अलग पॉलिसी करवाई थी।
Also Read – अदालत में फर्जी जमानत दाखिल करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश
जोकि वर्ष २०२० में परिपक्व हुई थी। परंतु सहारा इंडिया द्वारा बार बार भुगतान किए जाने की कहने पर भी उक्त पॉलिसियों का भुगतान नहीं किया जा रहा था । तब परिवादी हुसैन अली द्वारा सक्षम उपभोक्ता फोरम प्रथम आगरा के यहां परिवाद अधिवक्ता अज़रा राईन एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था ।
जिसमें माननीय न्यायालय ने वर्ष २०२४ में निर्णय पारित किया था लेकिन निर्णय के उपरांत परिवादी हुसैन अली की मृत्यु हो गई।
मृत्यु के उपरांत मुबलिग ₹1,81,905/- रुपए का चैक परिवादी की पत्नी श्रीमती शमीम बेगम को बीमा कंपनी से मय ब्याज के दिलवाया।इस पूरे मुकदमे की पैरवी अज़रा राईन एडवोकेट द्वारा की गई।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- केनरा बैंक द्वारा ओटीएस लाभ देने से इंकार करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, बैंक की दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक - May 15, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दूसरे के बिजली बिल की वसूली के लिए टोरेंट पॉवर द्वारा भेजे गए नोटिस को अवैध ठहराते हुए किया निरस्त - May 15, 2026
- विद्युत स्कूटर की मरम्मत न करना सेवा में कमी, आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिया नई स्कूटी या राशि वापसी का आदेश - May 15, 2026




