आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने यमुना एक्सप्रेस वे के सीईओ को आदेश का अनुपालन नहीं करने पर दिया नोटिस

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है सीईओ आयोग में उपस्थित हो स्पष्टीकरण दे कि क्यो नहीं किया आदेश का अनुपालन ?
उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट किया, आदेश का अनुपालन नहीँ करने पर जारी होंगे गिरफ्तारी वारंट

आगरा 20 मार्च ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार द्वारा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर यमुना एक्सप्रेस वे के सीईओ को नोटिस जारी कर अदालत में उपस्थित हो स्पष्टीकरण देने के आदेश दिये है । नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि आदेश का अनुपालन नहीँ होने पर अदालत को उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करनें को बाध्य होना पड़ेगा।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा सुमित उपाध्याय पुत्र स्व.एस.एन. उपाध्याय निवासी नेहरू एंक्लेव, शमसाबाद रोड, जिला आगरा ने यमुना एक्सप्रेस वे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोयडा, जिला गौतम बुद्ध नगर द्वारा संचालित यीडॉ आरपीएस 5004 वर्ष 2021 स्कीम के तहत एक हजार वर्गमीटर के आवासीय भूखंड हेतु आवेदन किया था।

जिसके लियें 19 मार्च 21 को आरटीजीएस के माध्यम से यस बैंक की सदर बाजार शाखा से 16 लाख 55 हजार रुपये का विपक्षी को भुगतान किया था। विपक्षी द्वारा अप्रैल 2021 में कोविड 19 के कारण उक्त स्कीम के अंतर्गत आवंटन नहीँ किया जा सका ना ही आवंटन हेतु कोई नवीन तिथि ही घोषित की ।

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7 जुलाई 21 को स्कीम में ड्रा निकाल वादी के नाम भूखंड संख्या 289 सैक्टर 20, ब्लाक डी में आवंटित किया। परन्तु इसकी कोई सूचना वादी को प्रेषित नहीँ की। कोविड 19 की दूसरी लहर में वादी कोरोना से संक्रमित हो गया।विपक्षी नें बकाया जमा नहीं करने पर 14 जुलाई 21 को मनमानें तरीके से वादी का आवंटन निरस्त कर दिया।

वादी की जानकारी में उक्त तथ्य आने पर उसने कई बार विपक्षी से आवंटन करने का अनुरोध किया। वादी ने शेष राशि भी जमा करने का कई बार प्रस्ताव देने के साथ साथ नई दर पर भी भूखंड लेनें की सहमति प्रदान की परन्तु विपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। जिस पर वादी द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर करनें पर आयोग ने 8 नवम्बर 23 को वादी के पक्ष में आदेश पारित कर विपक्षी को आदेशित किया था कि वह किसी अन्य योजना में वादी को भूखंड आवंटित करे।

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साथ ही आयोग ने मानसिक कष्ट एवं वादव्यय कें रूप में वादी को एक लाख दस हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये थे। उक्त आदेश के विरुद्ध विपक्षी द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य आयोग द्वारा विपक्षी की अपील निरस्त करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने विपक्षी को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिये थे।

आदेश का अनुपालन नही करने पर आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार नें यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोयडा, जिला गौतम बुद्ध नगर के मुख्य कार्य पालक अधिकारी (सीईओ) अरुण वीर सिंह के विरुद्ध नोटिस जारी कर आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया ?

इसका आयोग में नियत दिनांक पर हाजिर हो स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये। आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने नोटिस में स्पष्ट किया कि अन्यथा की स्थिति में आयोग, उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत सीईओ के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने को आयोग बाध्य होगा।

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विवेक कुमार जैन
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