आरोपी दीपेश बोहरा के विरुद्ध अतुल छाबड़िया नें दर्ज कराया था मुकदमा
उक्त मामले मे सीजेएम कोर्ट ने थानाध्यक्ष न्यू आगरा को कई नोटिस किये थे प्रेषित
आगरा 28 जनवरी ।
धोखाधड़ी, अवैध वसूली एवं अन्य आरोप में थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी मुकदमा की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने आगरा पुलिस आयुक्त को पत्र प्रेषित कर निर्देश दिये।
थाना न्यू आगरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अतुल छाबड़िया द्वारा वर्ष 2022 में आरोपी दीपेश बोहरा के विरुद्ध धोखाधड़ी, अवैध वसूली एवं अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कराये जाने पर 15 जून 2022 को एस.टी.एफ. द्वारा आरोपी को उसके घर से उठा 1 करोड़ 20 लाख के आभूषण, एक लाख बीस हजार की नगदी, आवश्यक दस्तावेज, होंडा इमेज कार, मोबाइल आदि अपने कब्जें मे ले लिये थे। जबकि फर्द मे मात्र 21 हजार की बरामदगी दर्शायी गई थी ।
Also Read – पीड़िता द्वारा आरोपी के पक्ष में बयान देने पर अपहरण, दुराचार,पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत मंजूर

आरोपी के जेल में निरुद्ध रहने के दौरान वादी मुकदमा ने गलत बिल प्रस्तुत कर 1 करोड़ 20 लाख रुपये के माल में से 65 लाख रुपये का माल अदालत से रिलीज करा लिया था । आरोपी का कहना था कि वादी उक्त माल के एवज में आरोपी से पूर्व में ही रकम प्राप्त कर चुका था।
आरोपी द्वारा वादी को तलब करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सीजेएम आगरा नें कई बार थानाध्यक्ष न्यू आगरा को आदेश दिये। अनुपालन नहीं होने पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने 12 फरवरी हेतु वादी की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु पुलिस आयुक्त को निर्देश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में मां की निर्मम हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा - October 25, 2025
- आगरा अदालत में गवाही के लिए हाजिर न होने पर विवेचक पुलिस उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश - October 25, 2025
- 25 साल बाद फिरौती हेतु अपहरण के 6 आरोपी बरी, अपहृत ने नकारी गवाही - October 25, 2025






