14 वर्ष बाद आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिलाई क्लेम की धनराशि

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां
4 लाख 43 हजार का चैक सौंप प्रदान की पीड़ित को राहत

आगरा 08 जनवरी ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने 14 वर्ष बाद वादी को 4,43,048/- रुपयें का एकाउंट पेई चैक सौंप राहत प्रदान की।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा मनोहर सिंह पुत्र रामस्वरूप निवासी हाथरस 5 अगस्त 2008 को अपने मरीज को डॉक्टर को दिखाने आगरा आये थे। उनकी बुलेरो चोरी चले जाने पर उन्होने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का वाहन द ओरिएंटल इंश्योरेंश कंपनी से बीमित होने के कारण उसने कंपनी में क्लेम किया।

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क्लेंम खारिज होने पर प्रस्तुत मुकदमे में उपभोक्ता आयोग प्रथम ने वर्ष 2010 में वादी को क्लेम की धनराशि दिलाने के आदेश दियें थे। कंपनी द्वारा आदेश का अनुपालन नही करनें पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार की सख्ती पर इंश्योरेंश द्वारा राशि आयोग में जमा करानें पर आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने वादी को एकाउंट पेई चैक सौंप उसे राहत प्रदान की।

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विवेक कुमार जैन
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