आगरा ।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-5, माननीय पंकज कुमार की अदालत ने ₹2 लाख के चेक डिसऑनर (Cheque Dishonor) के मामले में आरोपी गिर्राज किशोर शर्मा उर्फ गिरीश शर्मा (पुत्र सत्य प्रकाश शर्मा, निवासी वैशाली, गाजियाबाद) को मुकदमे के विचारण (trial) के लिए अदालत में तलब करने का आदेश दिया है।
जानिए मामला क्या है ?
मामले के अनुसार, वादी दीपक कुमार (पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद, निवासी गढ़ी भदौरिया, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा) ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव और अदति यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया है।

वादी ने आरोप लगाया है कि आरोपी गिरीश शर्मा से मित्रता होने के कारण उसने 16 जनवरी 2025 को उन्हें दो लाख रुपये उधार दिए थे और आरोपी ने यह राशि दो माह बाद वापस करने का वादा किया था।
डिसऑनर हुआ चेक:
दो माह बाद जब वादी ने राशि लौटाने के लिए तगादा किया, तो आरोपी ने उन्हें ₹2 लाख रुपये का एक चेक दिया। हालांकि, यह चेक बाद में डिसऑनर (अमान्य) हो गया।
वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर संज्ञान लेते हुए, अदालत ने आरोपी गिर्राज किशोर शर्मा को अब इस मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए तलब करने का आदेश दिया है।
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