आगरा 24 अक्टूबर ।
ट्रक लूट एवं बरामदगी के मामले में आरोपित दो सगे भाइयो राम नाथ एवं रमाकांत पुत्र गण नेकराम निवासी गण भीम नगर, कोटली बगीची, थाना सदर, जिला आगरा को सबूत के अभाव में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय नीरज कुमार बक्शी ने बरी करने के आदेश दिये।
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थाना खंदौली में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा गनपति ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि 19 दिसम्बर 2012 को वह अपने ट्रक आर.जे. 11 जी.ए.4812 में सिकंदराबाद से लोहे के पाइप लाद कर पूना जा रहा था । सादाबाद से निकल कर बगल घूंसा के पास आरोपियों ने ट्रक के आगे अपनी कार लगा कर ट्रक रुकवा लिया।
आरोपी वादी एवं हेल्पर को जबरन ट्रक से उतार कर ट्रक लूट ले गये। पुलिस ने वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर घटना के दूसरे दिन शमशाबाद के बड़ा गांव स्थित कोल्डस्टोरेज से ट्रक को बरामद कर आरोपी भाईयो राम नाथ एवं रमाकांत के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा गनपति, एस.आई. कृष्ण उपाध्याय एवं पुलिसकर्मी अजय को ही गवाह के रूप में अदालत में पेश किया।
अदालत ने स्वतंत्र गवाह के अभाव, वादी के बयानो में गम्भीर विरोधाभास एवं आरोपियों के अधिवक्ता विकास भदौरिया के तर्क पर आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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