आगरा 14अक्टूबर ।
मादक पदार्थ बरामदगी के मामले में आरोपित सुभाष पुत्र रामवीरसिंह निवासी अमर पुरा, थाना जगदीशपुरा जिला आगरा को पुलिस की लापरवाही पर विशेष न्यायाधीश एन.डी .पी.एस एक्ट माननीय राजीव कुमार पालीवाल ने बरी करने के आदेश दिये ।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामलें के अनुसार वादी मुकदमा उप निरीक्षक कपिल कुमार मय अधीनस्थ क्षेत्र में 25 जून 2019 की शाम 6.30 बजे गश्त कर रहे थे।
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उसी दौरान मुखबिर ने बिचपुरी की तरफ से मादक पदार्थ एवं हथियार सहित बदमाशों के आने की पुलिस दल को सूचना दी। पुलिस नें घेराबंदी कर बदमाशों के ऑटो को रुकने का इशारा किया ।
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चालक द्वारा ऑटो मोड़ कर भागने का प्रयास करने पर पुलिस ने जबाबी कार्यवाही कर आरोपी सहित दो अन्य को पकड़ लिया ।आरोपी के पास से 650 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ ।
विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में बरामद पदार्थ अल्प्राजोलम पाया गया अन्य से भी पुलिस ने बरामदगी की थी।
अभियोजन की तरफ से वादी उपनिरीक्षक कपिल कुमार, उपनिरीक्षक नीलकमल, एवं पुलिसकर्मी उमेश तिवारी की अदालत में गवाही दर्ज कराई ।
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अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता विनोद कुमार राजपूत के तर्क एवं स्वतंत्र गवाह के अभाव पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के विधिक प्राविधानों का पालन नहीं करने, मौके पर बरामद शुदा माल तोलनें की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण नहीँ प्रस्तुत करने, किस दुकानदार से तराजू लाई गई, तराजू लाने वाले पुलिस कर्मी की गवाही नहीँ कराने पर सबूत के अभाव में आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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