दस लाख रुपये का चैक डिसऑनर का आरोपी अदालत में तलब

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आगरा 09 दिसम्बर ।

दस लाख रुपये का चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित अक्षय गुप्ता पुत्र कमल गुप्ता निवासी इंदर एंक्लेव बल्केश्वर, थाना कमला नगर जिला आगरा को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये है ।

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मामले के अनुसार वादी मुकदमा निखिल अग्रवाल पुत्र हरनरायन अग्रवाल निवासी प्रतीक टावर संजय प्लेस, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि आरोपी ने वादी से अपने व्यापार हेतु 36 लाख 50 हजार रुपये उधार लिये।

तगादा करने पर 30 अप्रेल 24 को आरोपी द्वारा दस लाख रुपये का चैक दिया जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया था।

वादी के मुकदमे में संज्ञान लें एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने मुकदमे के विचारण हेतु आरोपी को अदालत में तलब करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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