आगरा/प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के पूर्व विधायक विजय सिंह के आवास पर हुए संदिग्ध विस्फोट के मामले में उनके दोनों बेटों, अविनाश उर्फ विक्की और अभिषेक उर्फ सिक्की की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है।
जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह आदेश याचियों द्वारा दाखिल उस याचिका पर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और गिरफ्तारी से राहत देने की गुहार लगाई थी।
मामले के अनुसार, मार्च 2026 में फर्रुखाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के मछरट्टा इलाके में स्थित पूर्व विधायक के आवास पर एक जोरदार धमाका हुआ था।
इस घटना में विधायक के दोनों बेटों सहित कई अन्य लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में अवैध विस्फोटक पदार्थ संग्रह करने और उनके निर्माण के आरोपों के तहत विधायक के बेटों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद की ओर से प्रस्तुत विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्टों का गहराई से अवलोकन किया।
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह पाया कि रिपोर्ट के अनुसार घटना का कारण कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं, बल्कि रसोई गैस सिलिंडर या उसी प्रकार का कोई अन्य स्रोत प्रतीत होता है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए सरकारी अधिवक्ता को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक आरोपियों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जारी रहेगी।
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