आगरा:
जिला एवं सत्र न्यायालय ने थाना बरहन क्षेत्र के एक सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी की जमानत याचिका को न्याय के हित में नामंजूर कर दिया है।
जिला जज ने आरोपी भानु प्रताप सिंह (निवासी आँवल खेड़ा) द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को अपराध की गंभीरता और वादी के वकील के तर्कों को देखते हुए निरस्त करने के आदेश दिए।
घटना का विवरण: जैकेट बनी मौत का कारण
मामला 18 दिसंबर 2025 की रात का है। वादी मुकदमा मुकेश ने आरोप लगाया था कि आरोपियों के साथ उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी।
घटना वाले दिन मुकेश के मामा का लड़का पुनीत, मुकेश की जैकेट पहनकर अपने कैफे से स्टाफ को छोड़कर वापस आ रहा था।
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अभियोजन के अनुसार, अंधेरे और समान जैकेट के कारण आरोपियों ने पुनीत को मुकेश समझ लिया। आपराधिक षड्यंत्र के तहत आरोपियों ने उसकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मारी, जिससे पुनीत की मृत्यु हो गई।
असल में आरोपी मुकेश की हत्या करना चाहते थे, लेकिन गलत पहचान के कारण पुनीत इस साजिश का शिकार हो गया।
अदालत की सख्त टिप्पणी:
सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता राजेश यादव ने पुरजोर तरीके से तर्क रखा कि यह एक सोची-समझी हत्या थी। आरोपियों का इरादा जानबूझकर जान लेना था, भले ही मृतक उनका मुख्य लक्ष्य न रहा हो।
जिला जज ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी भानु प्रताप सिंह को राहत देने से इंकार कर दिया और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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मामले की मुख्य बातें:
* दिनांक: 18 दिसंबर 2025
* स्थान: थाना बरहन, आगरा
* मुख्य कारण: पुरानी रंजिश और गलत पहचान (Mistaken Identity)
* कोर्ट का आदेश: आरोपी भानु प्रताप सिंह की जमानत निरस्त
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