आगरा।
जनपद के विशेष न्यायालय (SC/ST एक्ट) ने तेजाब डालकर प्रेमी की निर्मम हत्या करने वाली महिला को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश माननीय शिव कुमार ने अभियुक्ता सोनम पांडेय पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले की पृष्ठभूमि: धोखे से बुलाकर किया हमला
यह मामला थाना हरीपर्वत में कासगंज निवासी श्रीमती कुसमा देवी द्वारा दर्ज कराया गया था।
अभियोजन के अनुसार:
* वादिनी का पुत्र देवेन्द्र, आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल में नौकरी करता था और शास्त्रीपुरम में किराये पर रहता था।
* देवेन्द्र के संबंध सोनम पांडेय (निवासी औरैया) के साथ पिछले चार वर्षों से थे।
* 24 मार्च 2021 को सोनम ने पंखा खराब होने के बहाने देवेन्द्र को अपने घर बुलाया। वहां उसे नशीली चाय पिलाकर बेहोश कर दिया और फिर उस पर तेजाब डाल दिया।

मृत्यु पूर्व बयान (Dying Declaration) बना सजा का आधार:
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मृतक देवेन्द्र का मृत्यु पूर्व बयान रहा, जिसे अपर जिला मजिस्ट्रेट ने डॉक्टर की उपस्थिति में दर्ज किया था।
देवेन्द्र ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि:
* सोनम पहले से विवाहित थी और अपने पति को छोड़ चुकी थी।
* चाय पीने के बाद वह बेहोश हो गया था और शरीर में तीव्र जलन होने पर उसे होश आया।
* देवेन्द्र को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
न्यायालय का फैसला:
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चौधरी विजय वर्मा के तर्कों और 11 गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने माना कि यह एक पूर्व नियोजित और क्रूर हत्या थी।
* दोषसिद्धि: अदालत ने सोनम पांडेय को हत्या (धारा 302 IPC) और तेजाब डालकर अंग-भंग करने (धारा 326A IPC) के आरोपों में पृथक-पृथक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
* सजा: दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्ता को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- टोयोटा फॉर्च्यूनर चोरी के मामले में आरोपी रिजवान को आगरा अदालत से मिली जमानत - March 23, 2026
- हर्ष फायरिंग में मौत: आगरा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 7 वर्ष की कैद - March 21, 2026
- आगरा: कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे दरोगा, पाक्सो कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को वेतन रोकने के दिए आदेश - March 21, 2026







