आगरा।
चेक डिसऑनर (बाउंस) के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम माननीय दीक्षा भारती ने महाराष्ट्र के अकोला निवासी व्यापारी सुमित खनेजा को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला ?
मामले के अनुसार, ‘एवरी शूज’ के प्रोपराइटर मनोज सरीन ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया था।
वादी का आरोप है कि अकोला (महाराष्ट्र) के व्यापारी सुमित खनेजा ने उनसे व्यापारिक संबंध के तहत जूते खरीदे थे।
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भुगतान में देरी और चेक बाउंस:
आरोप है कि माल की आपूर्ति होने के बावजूद आरोपी ने लंबे समय तक भुगतान नहीं किया। वादी द्वारा लगातार तगादा किए जाने पर आरोपी ने भुगतान के लिए एक चेक दिया था।
जब वादी ने उक्त चेक को भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह डिसऑनर (बाउंस) हो गया।
न्यायालय की कार्यवाही:
वादी के अधिवक्ता अनिल अग्रवाल ने अदालत में प्रभावी तर्क पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने साक्ष्यों पर संज्ञान लेते हुए आरोपी सुमित खनेजा को विचारण के लिए समन जारी कर तलब किया है।
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