आगरा:
आलू व्यापार के नाम पर धोखाधड़ी करने के एक मामले में आगरा की अदालत ने हैदराबाद के एक व्यापारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सप्तम) माननीय अनुज कुमार सिंह ने मेसर्स एस.के. मुजीब इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर एस.के. मुजीब को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया है।
मामला: महिला उद्यमी से धोखाधड़ी
आगरा की महिला उद्यमी श्रीमती ममता सिंघल (प्रोपराइटर: ओम ट्रेडर्स, नवीन सब्जी मंडी, सिकंदरा) ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया था।
मामले के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
* व्यापारिक संबंध: विपक्षी व्यापारी एस.के. मुजीब पिछले कई वर्षों से वादिनी (ममता सिंघल) से आलू की खरीद कर रहा था।
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* बोगस चेक का मामला: आरोप है कि हाल ही में विपक्षी ने 18 लाख रुपये मूल्य के आलू खरीदे, लेकिन भुगतान के बदले जो चेक दिए वे बोगस (बाउंस) निकले।
* अदालती कार्रवाई: वादिनी के अधिवक्ता के तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला मानते हुए आरोपी को तलब किया है।
कोर्ट का आदेश:
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हैदराबाद के सब्जी मंडी (गुड़ी मलकापुर) स्थित फर्म के मालिक को समन जारी किया है।
अब आरोपी को अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।
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