आगरा।
जमीन खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी और चेक बाउंस होने के एक मामले में आगरा की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-5 (ACJM) माननीय पंकज कुमार ने आरोपी कमल कांत शर्मा को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश जारी किए हैं।
क्या है पूरा मामला ?
प्रताप नगर (नगला हवेली, गढ़ी भदौरिया) निवासी जितेंद्र कुमार सागर ने अपने अधिवक्ता प्रदीप कुमार पिप्पल के माध्यम से न्यायालय में वाद दायर किया था।
वादी के अनुसार:
* आरोपी कमल कांत शर्मा ने 8 जून 2023 को वादी की 914 वर्ग गज भूमि खरीदने का सौदा 60 लाख रुपये में तय किया था।
* अगले ही दिन, 9 जून 2023 को तहसील सदर में भूमि का बैनामा (रजिस्ट्री) कराया गया।
* बैनामे के दौरान आरोपी ने 15 लाख रुपये नकद दिए और शेष 45 लाख रुपये के चेक वादी को सौंपे।
बैंक में बाउंस हुए चेक:
वादी का आरोप है कि जब उन्होंने भुगतान के लिए इन चेकों को अपने बैंक खाते में जमा किया, तो वे डिसऑनर (बाउंस) हो गए।
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आरोपी द्वारा दिए गए चेक बोगस निकले, जिससे वादी को बड़ी आर्थिक चपत लगी। काफी प्रयास के बाद भी जब रकम का भुगतान नहीं हुआ, तो वादी ने कानूनी रास्ता अपनाया।
अदालत की कार्रवाई:
मामले की गंभीरता और प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, विद्वान न्यायाधीश माननीय पंकज कुमार ने आरोपी कमल कांत शर्मा (निवासी गढ़ी भदौरिया) के विरुद्ध पर्याप्त आधार पाते हुए उसे समन जारी कर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
मामले के मुख्य तथ्य:
* आरोपी: कमल कांत शर्मा
* धोखाधड़ी की राशि: 45,00,000/- रुपये (चेक के माध्यम से)
* कुल सौदा: 60,00,000/- रुपये
* अधिवक्ता: प्रदीप कुमार पिप्पल
* न्यायालय: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-5, आगरा
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