धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका: गैंगस्टर मामले में आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील खारिज

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आगरा /प्रयागराज, 6 दिसंबर, 2025:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एक बड़ा झटका दिया है, जब कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

यह मामला वाराणसी में साल 2002 में हुए एक जानलेवा हमले से जुड़ा हुआ है।

न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला की एकल पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश दिया।

जानिये मामला क्या है ?

* यह मामला अक्टूबर 2002 में वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हॉल के पास तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह की गाड़ी पर जान से मारने की नीयत से की गई अंधाधुंध फायरिंग से संबंधित है।

* इस हमले के बाद, धनंजय सिंह ने विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी FIR दर्ज की गई।

* बीते 29 अगस्त 2025 को ट्रायल कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में आरोपी संदीप सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह, और सतेंद्र सिंह उर्फ बबलू को बरी कर दिया था।

हाईकोर्ट का फैसला:

धनंजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनके वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया कि धनंजय सिंह इस संबंधित मामले में पीड़ित हैं, क्योंकि उनके ऊपर हमला हुआ था।

हालांकि, कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि गैंगस्टर एक्ट जैसे मामलों में, ‘पीड़ित’ के रूप में एक व्यक्तिगत शिकायतकर्ता की अपील पोषणीय नहीं है।

इस आधार पर, कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की क्रिमिनल अपील को खारिज कर दिया है।

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मनीष वर्मा
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