आगरा।
अवैध धर्मांतरण एवं अन्य गंभीर धाराओं में आरोपित चार व्यक्तियों की जमानत याचिका को सत्र न्यायाधीश ने खारिज करने का आदेश दिया है। इन आरोपियों पर बेटियों के अपहरण और एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा होने का आरोप है, जिसका पर्दाफाश आगरा पुलिस ने किया था।
इन आरोपियों की जमानत हुई खारिज:
जिन चार मुख्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की गई है, उनमें निम्न लोग शामिल हैं:
* अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल
* अब्दुल रहीम (अब्दुल रहमान का पुत्र)
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* अब्दुल्ला (अब्दुल रहमान का पुत्र)
* मोहम्मद रहमान कुरैशी (निवासी पालीवाल पार्क, आगरा)
ये आरोपी दिल्ली और आगरा के निवासी हैं, जिन्हें पुलिस ने अवैध धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गिरफ्तार किया था।
क्या है पूरा मामला ?
यह मामला थाना सदर में दर्ज है। वादी मुकदमा ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी दो पुत्रियां 24 मार्च 2025 से लापता हैं।
शिकायत में यह भी बताया गया था कि वादी की पुत्रियां वर्ष 2021 में भी बिना बताए घर से चली गई थीं और तब वे जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में मिली थीं। उस समय उनके साथ एक मुस्लिम लड़की साईमा उर्फ खुशबू भी मिली थी। वादी ने उसी युवती पर धर्मांतरण की कोशिश का शक जताते हुए वर्तमान रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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कलकत्ता से हुई थी बरामदगी:
पुलिस ने मुकदमे की विवेचना के दौरान वादी की पुत्रियों को कलकत्ता के तपसिया इलाके से बरामद किया। पुलिस ने गहन जांच के बाद अवैध धर्मांतरण के बड़े गैंग का पर्दाफाश करते हुए उपरोक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान मौके से तमाम आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद किया था।
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता एवं वादी के अधिवक्ता जगदीश कुमार के तर्कों पर सहमत होते हुए, सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है: इस मामले में पूर्व में भी एस. बी. कृष्णा उर्फ आयशा, रिथ बनिक, अब्दुल रहमान और जुनैद कुरेशी सहित अन्य आरोपियों की जमानतें खारिज की जा चुकी हैं।
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