आगरा।
नगों और आभूषणों के कारोबार में लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने और पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के गंभीर मामले में, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 (एसीजेएम -1) माननीय शिवानन्द गुप्ता ने दो महिलाओं सहित चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने यह आदेश थानाध्यक्ष न्यू आगरा को दिया है।
क्या है पूरा मामला?
वादी मुकदमा दीपेश बोहरा (निवासी ओल्ड सिद्धार्थ नगर अपार्टमेंट, खंदारी) ने अपने अधिवक्ता अशोक कुमार तिलक के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
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वादी ने बताया कि वह चक्रेश्वरी जेम्स फर्म का प्रोप्राइटर है और नगों एवं आभूषणों का कारोबार करता है।
ऐसे फंसाया ठगी के जाल में:
वादी के अनुसार, वर्ष 2010 से उनकी ग्राहक रहीं श्रीमती अनु अग्रवाल (निवासी नेहरू नगर, आगरा) ने ही उनकी मुलाकात श्रीमती रचना छापड़िया (निवासी सूरत), संजय अग्रवाल (निवासी सूरत) और नितिन अग्रवाल (निवासी लखनऊ) से कराई थी।
इन सभी ने मिलकर वादी को अपने साथ व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। वादी ने उनकी बातों पर विश्वास कर उनके साथ व्यापार शुरू कर दिया। आरोप है कि चारों आरोपियों ने मिलकर वादी के लाखों रुपये हड़प लिए।
पैसे मांगने पर दी जान से मारने की धमकी:
जब वादी दीपेश बोहरा ने अपने पैसे वापस मांगे, तो विपक्षीगण ने उन्हें धमकाया।
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वादी का कथन है कि आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा,
“अभी तो सिर्फ आभूषणों से हाथ धोये हैं, पैसे मांगे तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे।”
न्यायालय ने वादी के प्रार्थना पत्र और तथ्यों पर विचार करने के बाद, आरोपी श्रीमती अनु अग्रवाल, श्रीमती रचना छापड़िया, संजय अग्रवाल एवं नितिन अग्रवाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने और मामले की गहन विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष न्यू आगरा को दिया है।
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