चेक डिसऑनर मामले में बिल्डर हरीओम दीक्षित को हाईकोर्ट से राहत

उच्च न्यायालय न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा/इलाहाबाद:

शहर के प्रख्यात बिल्डर हरीओम दीक्षित को चेक डिसऑनर (Cheque Dishonour) के एक मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी तलबी आदेश पर अगली सुनवाई की तारीख तक के लिए रोक लगा दी है।

क्या था मामला ?

मामला श्रीमती बीना गौतम द्वारा बिल्डर हरीओम दीक्षित के विरुद्ध दायर मुकदमे से संबंधित है। श्रीमती गौतम ने आरोप लगाया था कि बिल्डर द्वारा दिया गया पाँच लाख रुपये का चेक डिसऑनर हो गया था।

Also Read – 83 वर्षीय बुजुर्ग के उत्पीड़न मामले में बेटे और बहू के ख़िलाफ़ FIR के आदेश

इस संबंध में, आगरा के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-5 (ACJM-5) माननीय पंकज कुमार की अदालत ने 30 जुलाई 2025 को बिल्डर हरीओम दीक्षित को मुकदमे के विचारण (Trial) के लिए तलब करने का आदेश पारित किया था।

हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत:

एसीजेएम-5 द्वारा पारित इस आदेश के विरुद्ध बिल्डर हरीओम दीक्षित ने हाईकोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की।

हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 30 जुलाई 2025 को पारित किए गए तलबी आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह रोक मामले की सुनवाई की अगली निर्धारित तिथि तक जारी रहेगी।

बिल्डर हरीओम दीक्षित को इस अंतरिम आदेश से बड़ी राहत मिली है, जबकि मामले में आगे की सुनवाई हाईकोर्ट में होनी बाकी है।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin

विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *