किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह मामले में कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
29 नवंबर को आगरा की स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में पुनः सुनवाई होगी

आगरा, 12 नवम्बर 2025 –

हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।

किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह से जुड़े विवादित बयानों पर दायर मामले में स्पेशल जज एमपी-एमएलए माननीय लोकेश कुमार ने अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली है।

अदालत का आदेश

स्पेशल जज एडीजे माननीय लोकेश कुमार ने अवर न्यायालय स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए माननीय अनुज कुमार सिंह द्वारा 6 मई 2025 को दिए गए आदेश को खारिज कर दिया।

• अदालत ने टिप्पणी की कि अवर न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 225(1) बीएनएस की अनदेखी कर अपूर्ण आदेश पारित किया था।

• अब इस मामले की पुनः सुनवाई 29 नवम्बर 2025 को स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में होगी।

घटनाक्रम:

• 9 जनवरी 2025 को अवर न्यायालय ने थाना न्यू आगरा पुलिस को निर्देश दिया था कि वादी, गवाहों और विपक्षी से बयान दर्ज कर आख्या प्रस्तुत की जाए।

• पुलिस ने वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा और गवाहों राजेंद्र गुप्ता, धीरज एवं अजय कुमार सागर के बयान दर्ज किए।

• विपक्षी कंगना रनौत की ओर से अधिवक्ता अनसूया चौधरी ने समय मांगा और तत्काल जवाब देने से इंकार किया।

• इसके बावजूद अवर न्यायालय ने पुलिस की पूरी रिपोर्ट आने से पहले ही 6 मई 2025 को परिवाद खारिज कर दिया।

• इस आदेश के खिलाफ रमाशंकर शर्मा ने रिवीजन दाखिल किया, जिसे आगरा के जिला जज माननीय संजय कुमार मलिक ने पोषणीय मानते हुए स्पेशल जज एमपी-एमएलए की अदालत में भेजा।

बहस और सुनवाई:

• करीब छह महीने तक दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों की बहस चली।

• वादी पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा के साथ दुर्ग विजय सिंह (भैया), राम दत्त दिवाकर, राजवीर सिंह, सुखबीर सिंह चौहान, बी.एस. फौजदार, राकेश नौहवार, सत्य प्रकाश, अमीर अहमद, सुरेंद्र लखन, प्रीति गुप्ता सहित कई अधिवक्ताओं ने बहस की।

• लिखित साक्ष्यों और बहस के अवलोकन के बाद स्पेशल जज माननीय लोकेश कुमार ने आदेश पारित किया।

आगे की राह:

• अब 29 नवम्बर 2025 को अवर न्यायालय स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए माननीय अनुज कुमार सिंह की अदालत में पत्रावली पर पुनः सुनवाई होगी।

• इस सुनवाई के बाद आदेश पारित किया जाएगा, जिससे तय होगा कि कंगना रनौत पर किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह के आरोपों में आगे की कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं।

Attachment/Order/Judgement – Kangana Ranaut Court Order

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विवेक कुमार जैन
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