जुर्म कबूल करने पर एसीजेएम-1 ने सुनाया फैसला
आगरा।
घर में घुसकर चोरी करने और माल बरामदगी के मामले में आरोपित शिवम पुत्र मनोहर निवासी मेवाती गली, थाना शाहगंज, आगरा को एसीजेएम-1 माननीय शिवानंद गुप्ता की अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि की सज़ा से दंडित किया है। आरोपी ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था।
यह था मामला:
थाना जगदीशपुरा में वादिनी मुकदमा चंद्रकांता शर्मा ने 23 अक्टूबर 2021 को एक एफआईआर दर्ज कराई थी। वादिनी ने पुलिस को बताया था कि उनके घर से एक अज्ञात चोर ने मोबाइल, स्पीकर एवं 6 हजार रुपये चोरी कर लिए थे।
Also Read – अपहरण के आरोपी को जमानत, पीड़िता ने दिया आरोपी के पक्ष में बयान

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 27 अगस्त 2022 को आरोपी शिवम को हिरासत में लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल और 5 हजार रुपये नकद बरामद किए थे।
अदालत का फैसला:
आरोपी शिवम घटना के बाद से ही जिला कारागार में बंद था और वह अब तक 3 वर्ष, 1 माह और 12 दिन जेल में बिता चुका था।
आरोपी द्वारा अदालत में अपना जुर्म स्वीकार करने के बाद, एसीजेएम-1 माननीय शिवानंद गुप्ता ने उसे जेल में बिताई गई इस अवधि की सज़ा और दो हजार रुपये के अर्थदंड (जुर्माना) से दंडित करने का आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले की पैरवी एपीओ मेराज अहमद द्वारा की गई।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- आगरा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन का हाईकोर्ट बेंच की मांग 20 अगस्त का प्रस्तावित महासम्मेलन स्थगित, अब और भी वृहद स्तर पर होगा आयोजन,नई संघर्ष समिति का भी ऐलान - August 20, 2026
- जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम आगरा का अहम फैसला, खराब उत्पाद देने पर डीलर और निर्माता कंपनी पर लगाया जुर्माना - August 20, 2026
- आगरा कैंट विवाद: अदालत के आदेश पर सहायक स्टेशन मास्टर और अन्य पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश - August 20, 2026




