आगरा ।
एक स्थानीय अदालत ने हत्या के प्रयास और जबरन उगाही समेत कई गंभीर आरोपों में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिया।
इन आरोपियों के खिलाफ कागारौल पुलिस ने पहले मुकदमा दर्ज नहीं किया था, जिसके बाद पीड़ित ने अदालत का रुख किया।
मामले के वादी, भूपेंद्र सिंह (निवासी नगला सिकरवार, किरावली), ने अपने वकील पुष्पेंद्र पचौरी के माध्यम से अदालत में एक याचिका दायर की थी।
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याचिका में आरोप लगाया गया था कि 8 सितंबर 2025 को जब वह अपनी पत्नी पूजा के साथ कार से अकोला बाजार जा रहे थे, तो आरोपी अचल सिंह, उनके बेटे दलपेंद्र सिंह, दीपेंद्र सिंह, ओमवीर और गजेंद्र ने उनका पीछा किया।
पीछा करने के बाद, आरोपियों ने नगला परमार के पास भूपेंद्र की कार को रोक लिया। आरोप है कि उन्होंने भूपेंद्र को कार से बाहर खींचकर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इसके बाद, जान से मारने की नीयत से उन पर गोली चलाई, लेकिन वे बाल-बाल बच गए।
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याचिका के अनुसार, आरोपियों ने भूपेंद्र पर अपने खिलाफ पहले से दर्ज एक मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया और जमीन के बदले 15 लाख रुपये की मांग भी की।
वादी के वकील की दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने थानाध्यक्ष कागारौल को सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने और मामले की जांच शुरू करने का निर्देश दिया।
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