चोरी हुई कार का क्लेम नहीं देने पर उपभोक्ता आयोग का आदेश, बीमा कंपनी 4.15 लाख रुपये का करें भुगतान

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा:

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-द्वितीय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक ग्राहक को 4,15,882/- रुपये का बीमा क्लेम देने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही, आयोग ने क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000/- रुपये अतिरिक्त देने का भी निर्देश दिया।

मामले के अनुसार, ताज नगरी की निवासी नीतू शर्मा ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय उपाध्याय के माध्यम से आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।

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उन्होंने बताया कि 14 मार्च 2018 को उन्होंने नोएडा से एक ईको कार खरीदी और उसका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। 31 अगस्त 2018 को उनके पति संजीव कुमार शर्मा काम के सिलसिले में एटा गए थे, जहाँ एटा के होटल प्रेसिडेंट से उनकी कार चोरी हो गई थी।

संजीव शर्मा ने तुरंत एफआईआर दर्ज कराई और बीमा कंपनी को कार चोरी की सूचना दी। हालांकि, बीमा कंपनी ने उनका क्लेम खारिज कर दिया था।

इस मामले की सुनवाई करते हुए, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-द्वितीय के अध्यक्ष माननीय आशुतोष और पारुल कौशिक ने नीतू शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा राशि और क्षतिपूर्ति, दोनों का भुगतान करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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