आगरा ।
एक चेक बाउंस के मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन ने महादेव नगर के रहने वाले अवराम सिंह यादव उर्फ एवरन सिंह यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है। उन पर 15 लाख 90 हजार रुपये का चेक बाउंस होने का आरोप था।
Also Read – हत्या के मामले में पुलिस जांच अधिकारी द्वारा लगाई गई एफ आर (अंतिम रिपोर्ट) निरस्त, अब होगी दोबारा जांच

क्या था मामला ?
कुबेर पुर के नगला महादेव निवासी अनिल कुमार ने अवराम सिंह यादव से 400 वर्ग गज का प्लॉट 20 लाख रुपये में खरीदने का सौदा तय किया था।
अनिल कुमार ने अवराम को 15 लाख 90 हजार रुपये एडवांस दिए थे। बाकी बची रकम के लिए अवराम ने अनिल से सोने के जेवर लिए थे, ताकि वे 6 लाख रुपये का गोल्ड लोन ले सकें।
बाद में, अवराम ने प्लॉट की कीमत बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी। जब अनिल ने अपनी दी हुई रकम और जेवर वापस मांगे, तो अवराम टालमटोल करने लगा।
अंत में, उसने अनिल को 15 लाख 90 हजार रुपये का एक चेक दिया, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया।
Also Read – चेक बाउंस मामले में व्यापारी को 9 महीने की जेल, 75 हजार का जुर्माना

अदालत का फैसला:
अदालत में आरोपी के वकील नीरज गुप्ता ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा।
अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए पाया कि मामले में ठोस साक्ष्य की कमी है। इसी आधार पर, अदालत ने अवराम सिंह यादव को चेक बाउंस के आरोप से बरी कर दिया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- चेक बाउंस मामला: चांदी में निवेश के नाम पर 6 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी दीपक प्रजापति को कोर्ट ने किया तलब - March 25, 2026
- साक्ष्य के अभाव में पति की हत्या की आरोपी पत्नी और प्रेमी बरी: एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला - March 25, 2026
- करोड़ों की ठगी का मामला: आरोपी विवेक कुमार सिंह की अग्रिम जमानत मंजूर, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश - March 25, 2026







