नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दो दोषियों को तीन साल की सज़ा

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आगरा: १४ अगस्त ।

एत्मादपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को अपर जिला जज (एडीजे) 28 ने तीन साल की कैद और 19,500/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह घटना 9 अगस्त 2018 की है, जब शैलू उर्फ नितेश प्रताप सिंह और राम सुंदर ने एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बंधक बना लिया था और उसके साथ अश्लील हरकतें की थीं। जब लड़की ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे गाली दी और जान से मारने की धमकी भी दी।

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पीड़िता के पिता ने तुरंत इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अगले ही दिन दोनों आरोपियों, शैलू उर्फ नितेश प्रताप सिंह और राम सुंदर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया।

पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 21 दिनों के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी और गवाहों के बयान दर्ज कराए।

अपर जिला जज 28 ने उपलब्ध सबूतों और विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा की दलीलों पर विचार करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों को तीन साल की कैद और 19,500/- रुपये का अर्थदंड देने का फैसला सुनाया।

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विवेक कुमार जैन
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