सुप्रीम कोर्ट में अब सभी शनिवार को कामकाज, दूसरा और चौथा शनिवार अवकाश रद्द

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नई दिल्ली, 18 जून 2025:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अपने कामकाज के दिनों में वृद्धि की है। अब सुप्रीम कोर्ट में महीने के सभी शनिवार को रजिस्ट्री खुली रहेगी, क्योंकि दूसरा और चौथा शनिवार का अवकाश समाप्त कर दिया गया है। यह नया नियम 14 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा।

सर्वोच्च न्यायालय के ओएसडी (रजिस्ट्रार) (कोर्ट और बिल्डिंग) कुंतल शर्मा पाठक द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 के आदेश II के नियम 1, 2 और 3 में संशोधन किया है।

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इस संशोधन के परिणामस्वरूप, वर्ष 2025 के कैलेंडर में क्रमांक 2 पर अंकित वाक्य “रजिस्ट्री महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहेगी।” को हटा दिया गया है।

इस कदम से न्यायालय के कामकाज में तेजी आने और लंबित मामलों के निपटान में मदद मिलने की उम्मीद है। यह परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के कामकाज के घंटों को बढ़ाएगा, जिससे न्यायिक प्रक्रियाएं और अधिक सुगम हो सकेंगी।

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विवेक कुमार जैन
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