आगरा: १२ जून ।
दहेज उत्पीड़न, मारपीट और अन्य आरोपों में आरोपित तीन महिलाओं सहित पांच व्यक्तियों को अतिरिक्त जिला जज (एडीजे) 5 माननीय मृदुल दुबे ने अग्रिम जमानत प्रदान कर उनकी रिहाई के आदेश दिए हैं।
यह मामला थाना कागारौल में दर्ज किया गया था। मुकदमे की वादिनी ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 28 जुलाई 2021 को आरिफ, निवासी मोहल्ला किरी, जलेसर, जिला एटा, के साथ हुई थी।
शिकायत के अनुसार, दहेज से असंतुष्ट ससुराल पक्ष के लोग वादिनी को प्रताड़ित करते थे और अतिरिक्त दहेज के रूप में तीन लाख रुपये की मांग करते थे। मांग पूरी न करने पर आरोपी ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया।
अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद, आरोपियों के अधिवक्ता प्रदीप राठौर के तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी पति आरिफ उस्मानी, तबस्सुम, मुंतयाज, बन्ने खान और आमना खान द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर उनकी रिहाई के आदेश दिए।
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