थाने के विवेचक द्वारा प्रस्तुत एफआर पर आपत्ति होने पर अदालत ने एफ आर निरस्त कर अग्रिम विवेचना के दिए आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 07 अप्रैल ।

विवेचक द्वारा प्रस्तुत एफआर को निरस्त कर एसीजेएम 8 माननीय दीपांकर यादव ने थानाध्यक्ष एत्माद्दोला को मुकदमे की अग्रिम विवेचना कराने के आदेश दिये।

थाना एत्माद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा कमल कांत अग्रवाल ने थाना एत्माद्दोला में श्याम सिंह यादव एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि उसने वर्ष 2011 में 672.16 वर्ग गज का प्लॉट सूरजभान से खरीद था ।

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वर्ष 2022 में उसकी बाउंड्री करा एक कोने में टीन शेड की कोठरी बनवाई थी। कोठरी में 30 बोरी सीमेंट, सरिया, पंखा एवं सोलर प्लेट रखी थीं जिन्हें आरोपियों द्वारा गायब कर प्लॉट पर कब्जा कर लिया।

वादी के विरोध पर आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दे भगा दिया। उक्त मामलें में विवेचक द्वारा प्रस्तुत एफआर पर वादी ने अपने अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करने पर एसीजेएम 8 माननीय दीपांकर यादव ने विवेचक द्वारा प्रस्तुत एफआर निरस्त कर थानाध्यक्ष एत्माद्दोला को मुकदमे की अग्रिम विवेचना के आदेश दिये है ।

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विवेक कुमार जैन
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