आगरा 29 मार्च ।
निबंधन कार्यालय सदर तहसील में फर्जीवाड़े के तहत आरोपित प्रशांत शर्मा पुत्र दिनेश चन्द, निवासी इंद्रा पुरम, सदर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर हाईकोर्ट नें रिहाई के आदेश दियें।
थाना सदर में मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती सरोज का आरोप था कि उसकीं तीन वर्ष पूर्व आरोपी प्रशांत शर्मा से मुलाकात हुई थी। उसने वादनी की पुत्री की शादी करानें में सहयोग देने का वायदा कर एक जमीन खरीदने का हवाला दे उसे गवाही करने के नाम पर निबंधन कार्यालय सदर तहसील लें जाया गया।
बाद में ज्ञात हुआ कि आरोपी ने झूँठ बोल उसके नाम से फर्जी अनुबंध पत्र तैयार कराया गया था। जबकि उसके पास कोई जमीन नहीँ थी। आरोपी एवं अन्य ने फर्जी प्रपत्र तैयार कर सरकारी दस्तावेजों में भी हेराफेरी की थी।
आरोपी प्रशांत शर्मा की 23 दिसम्बर 2024 को जिला जज द्वारा जमानत खारिज करने पर उसकी तरफ से हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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